Expired PRESS Card वालों की अब खैर नहीं, 50,000 रुपये जुर्माना,— हिमाचल पुलिस ने कसे पेंच! मीडिया हाउसेस से मांगी लिस्ट

SHIMLA
MUNISH KOUNDAL, CHIEF EDITOR
हिमाचल प्रदेश में फर्जी पत्रकारिता और अवैध प्रेस कार्डों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर सख्ती अभियान शुरू कर दिया है। राज्य में लगातार बढ़ रहे मामलों—जिनमें लोग एक्सपायर प्रेस कार्ड, बिना RNI नंबर वाले कार्ड, फर्जी सोशल मीडिया प्रेस कार्ड और गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों के पहचान पत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं—ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, कई लोग इस तरह के कार्डों का उपयोग कर सरकारी कार्यक्रमों, प्रतिबंधित क्षेत्रों और VIP मूवमेंट के दौरान विशेष पहुंच हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह न केवल सुरक्षा जोखिम पैदा कर रहा है बल्कि असली पत्रकारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी कार्डों की कड़ाई से जांच व सत्यापन किया जाए। इसके लिए विशेष टीमें बस स्टैंड, एयरपोर्ट, प्रशासनिक कार्यालयों और बड़े आयोजनों में तैनात की जा रही हैं।
गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि एक्सपायर, बिना RNI नंबर वाले, फर्जी सोशल मीडिया कार्ड या किसी भी प्रकार के अवैध प्रेस कार्ड के साथ पकड़े जाने पर 50,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, गलत पहचान का फायदा उठाने वालों पर IPC की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज होगा।
पुलिस ने जनता और पत्रकारों से अपील की है कि ऐसे फर्जी कार्डधारकों की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने तक पहुंचाएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अभियान को आने वाले दिनों में और भी सख्त किया जाएगा, ताकि केवल वास्तविक, मान्यता प्राप्त पत्रकार ही अपने दायित्व निभा सकें। सभी अखबार मालिकों से लिस्ट मंगवाई जा रही है ताकि एक्सपायर्ड कार्ड वाले पत्रकारों पर कानूनी कार्यवाही की जा सके।

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